
बीकानेर,जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने बताया कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों की उपयोगिता को और अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी एवं समयानुकूल बनाने हेतु रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20(सी) के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों पर एक अनुमत उपयोग से दूसरे अनुमत उपयोग की स्वीकृति निर्धारित शुल्कों पर प्रदान करने हेतु आदेश दिनांक 24.10.2025 को जारी किए गए । उक्त आदेश के अन्तर्गत इच्छुक पट्टाधारियों को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु रीको का ईआरपी पोर्टल दिनांक 26 नवम्बर, 2025 प्रातः 10 बजे से खोल दिया गया है । अब इच्छुक पट्टाधारी अपने भूखण्ड पर एक अनुमत गतिविधि से दूसरी अनुमत गतिविधि परिवर्तित करना चाहें तो वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रीको ऑनलाईन पॉर्टल पर अपना आवेदन मय शुल्क रूपये 25000/- एवं विहित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते है । प्राप्त आवेदनों को परीक्षणोपरांत निर्धारित राशि जमा कराने पर एक अनुमत उपयोग/गतिविधि से दूसरे अनुमत उपयोग/गतिविधि की स्वीकृति जारी की जा सकेगी । रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20 (सी) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण ’’फर्स्ट कम फर्स्ट आउट (FIFO)’’ के सिद्धांत पर निर्णय किया जाएगा । विस्तृत नियम रीको की वेबसाइट riico.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है । रीको की इस पहल से पट्टाधारी अपने भूखण्डों पर अन्य अनुमत गतिविधि का संचालन स्वीकृति के उपरान्त कर सकेंगे, जिससे न केवल उन्हें अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, साथ ही इससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा एवं नवीन रोजगारों का भी सृजन होगा ।













