बीकानेर,राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शनिवार को प्रदेशव्यापी स्तर पर चलाये गये हेलमेट चैकिंग अभियान का असर बीकानेर शहर में भी देखने को मिला। शहर में ट्रेफिक पुलिस के साथ थानों की पुलिस भी जगह जगह नाकाबंदी कर हेलमेट चैकिंग में जुट गई। शहर की हर सडक़ पर हेलमेट चैकिंग से दुपहिया वाहन चालकों में अफरा तफरी सी मच गई। पुलिस कार्यवाही से बचने के लिये कई दुपहिया वाहन चालक अपनी गाडिय़ा इधर-उधर से निकाल कर बचते नजर आये।
अभियान के तहत सुबह 9 बजे से दुपहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दोपहर 12 बजे तक शहर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से 200 से ज्यादा चालान किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। अभियान के दौरान चालान की कार्यवाही से बचने के लिये कई दुपहिया वाहन चालक बहानेबाजी भी करते नजर आये। शहर की लेडी एल्गिन स्कूल के पास कोतवाली पुलिस की ओर से की जा रही चैकिंग के दौरान जब बिना हेलमेट लगाए युवती को रोका गया। तो उसने कहा कि हेलमेट उसके स्कूटी की डिग्गी में है। वह लगाना भूल गई,युवति के बहाने की पोल उस वक्त खुल गई जब स्कूटी की डिग्गी में हेलमेट था ही नहीं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उसके खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की। चैकिंग में जुटे पुलिस कर्मियों ने बताया कि आज अभियान के दौरान कई बाइक सवार और स्कूटी सवार लोग ऐसे भी आए जिन्होंने अपने पास हेलमेट तो रखा था। लेकिन उसे लगाया नही। इनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। ताकि वह भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करे। बीकानेर ट्रेफिक थाना इंचार्ज रमेश सर्वटा ने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जो शहर में चालान की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा सभी पुलिस थानों की टीम भी सुबह 9 से 7 बजे तक चालान की कार्रवाई करेगी। उन्होने बताया कि इस अभियान का मकसद है कि लोग भविष्य में हेलमेट जरूर लगाएं। जिससे कि सडक़ दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने का खतरा न हो।
इसलिये चलाया गया है अभियान
इस अभियान के पीछे मुख्य उद्देश्य सडक़ दुर्घटना में होने वाली मौतों को रोकने के साथ-साथ ही लोगों को जागरूक करना है। पुलिस मुख्यालय से जारी हुए आदेशों के अनुसार शनिवार को अभियान के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगले दिन रविवार को सुबह 10 बजे तक सभी जिला एसपी कार्यालय से पुलिस महानिदेशक को ईमेल के जरिए सबमिट करानी होगी। अभियान के दौरान पुलिस धारा १९४ डी के तहत एक हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ साथ ही दोपहिया वाहनों के चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करेगी।