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बीकानेर,बीकानेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। 10 साल की नाबालिग लड़की से रेप हुआ था। उस मामले में बीकानेर पोक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह फैसला 19 गवाहों, 31 दस्तावेजों और डीएनए एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर दिया है।लोक अभियोजक सुभाष साहू से मिली जानकारी के अनुसार यह पूगल थाने का मामला है जो 2020 में दर्ज हुआ था । इस आशय का आरोप था की नज़दीकी मामा ने अपनी नाबालिग भांजी के साथ में रेप किया था । पीडि़ता घर पर अकेली थी , इसका फ़ायदा उठाते हुवे आरोपी त्रिलोक सिंह पुत्र बिहारी सिंह ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया । पूगल पुलिस ने अनुसंधान कर चालान बीकानेर पोक्सो न्यायालय में पेश किया ।कोर्ट ने 19 गवाहों, 31 दस्तावेजों और डीएनए एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि 10 साल की उम्र की नाबालिग लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना जघन्य अपराध है। आरोपी के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।इस मामले में विशेष बात यह है की सभी गवाह पक्षद्रोही बन गए । पक्षद्रोही होने के बाद भी कोर्ट ने डीएनए एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यह सजा सुनाई है ।

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