












बीकानेर,जयपुर: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंधित ’’सिंगल यूज प्लास्टिक’’ पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेष टास्क फोर्स के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और वितरण बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई शुरू करने तथा पुरस्कार योजनाओं का व्यापक प्रचार करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर श्री सशील कुमार यादव ने बताया कि राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध पहले से ही 01 अगस्त 2010 से प्रभावी है, और 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद बाजार में उपलब्धता चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को देखते हुए जिला प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई करेगा। जिसके तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के वितरकों और विनिर्माण इकाइयों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी
प्रतिबंध के प्रवर्तन में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य बोर्ड द्वारा जारी दो पुरस्कार योजनाओं घोषित की गई है। जिसमें प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों की सूचना देने पर ₹15,000 एवं बिक्री/परिवहन/भंडारण की सूचना देने पर ₹10,000 तक तथा ₹1000 प्रति क्विंटल (50 किग्रा या अधिक) की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
