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बीकानेर,अनिवार्य सेवाओं में तैनात कार्मिक ( एवीईएस) भी डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकेंगे। एडीएम सिटी जगदीश प्रसाद गौड़ ने गुरूवार को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक लेते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवा को छोड़कर सभी चालक और परिचालकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस सेवा, अग्निशमन सेवा, उर्जा विभाग एवं उसके अधीन निगम के इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन, पीएचईडी और सिंचाई सेवा के पंप ऑपरेटर व टर्नर, डेयरी के दूध आपूर्ति सेवा में लगे कार्मिकों, जयपुर मेट्रो और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मियों के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान की व्यवस्था की है। बैठक में बीकानेर पश्चिम विधानसभा के कार्मिकों के डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान हेतु समीक्षा की गई।

गौड़ ने बताया कि संबंधित विभागों में इस कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अनिवार्य सेवाओं में तैनात कार्मिक 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक संबंधित कार्यालय में जाकर फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा। जिसे संंबंधित विभाग का नोडल अधिकारी वेरीफाई कर आरओ कार्यालय भिजवाएंगे।मतदान दल द्वारा 19, 20 और 21 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना सभी पात्र अनिवार्य सेवाओं में तैनात कार्मिक (एवीईएस) मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा फॉर्म 12 डी भरकर देने के बाद कार्मिक सामान्य मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेगा।

एडीएम सिटी ने बताया कि चुनाव में ड्यूटी लगने वाले कार्मिक तो डाक मतपत्र से मतदान कर देते हैं लेकिन अनिवार्य सेवाओं में तैनात कार्मिक मतदान दिवस पर मतदान नहीं कर पाते लिहाजा भारत निर्वाचन आयोग ने इन मतदाताओं के लिए यह व्यवस्था की है। बैठक में पीएचईडी से राजेश पुरोहित, डेयरी एमडी बाबूलाल बिश्नोई,चिकित्सा शिक्षा से डॉ रेखा आचार्य, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से पीआरओ सुरेश बिश्नोई, रोडवेज से अंकित शर्मा, नगर निगम से रेवंत सिंह, सीएमएचओ कार्यालय से जुगल किशोर जोशी, बीकेईएसएल से गौरव शर्मा उपस्थित रहे।

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