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बीकानेर,स्थाई लोक अदालत बीकानेर ने अपने फैसले में वाहन मालिक को किस्ते जमा कराने के बावजूद भी एनओसी जारी नहीं करवा पाने को सेवा में कमी मानते हुए मास फाइनेंस कंपनी पर 20 हजार रूपए का जुर्माना एवम 7 दिन के भीतर एनओसी जारी करने का आदेश दिया है। वही एनओसी 7 दिन के भीतर परिवादी मेघराज सोनी को जारी नही करने पर 500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से एनओसी जारी करने की दिनाक तक भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

यह निर्णय स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा एवम सदस्या प्रियंका पुरोहित की बैंच ने सुनाया। मामले में तिलक नगर बीकानेर निवासी परिवादी मेघराज सोनी ने मास फाइनेंस कंपनी से बोलेरो पिकअप गाड़ी का लोन स्वीकृत करवाया था। जिसकी पूरी 35 किश्तों का भुगतान करने के पश्चात परिवादी ने कंपनी से वाहन की एनओसी की मांग की लेकिन कंपनी ने एनओसी जारी करने के बजाय किश्तों की राशि के अलावा 32,064 रुपए की अवैध मांग करते हुए एनओसी जारी करने से इंकार कर दिया। जिस पर परिवादी ने स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश करके एनओसी जारी करने, आर्थिक मानसिक क्षतिपूर्ति के बदले 20 हजार रुपए एवम परिवाद व्यय के पेटे 10 हजार रूपए की मांग की। जिस पर लोक अदालत ने कंपनी को नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुए 7 दिन में एनओसी जारी करने का आदेश पारित किया है अन्यथा 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब एनओसी जारी होने तक प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान की जायेगी एवम मानसिक संताप के 10 हजार रूपये व परिवाद व्यय के भी 10 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। परिवादी की और से पैरवी एडवोकेट अनिल सोनी ने की।

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