बीकानेर,राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को आइएफपीएमएस 2.0 पोर्टल पर अपना आधार व पेन कार्ड पेंशनर्स डाटा में अपडेट करवाना अनिवार्य होगा।
कोषाधिकारी धीरज जोशी ने बताया कि पेंशनर्स को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी की वार्षिक पेंशन आय बेसिक छूट सीमा से अधिक हो, तो उनकी पेंशन स्रोत पर आय कटौती की जाना अनिवार्य है। जिन पेंशनर्स की वार्षिक पेंशन आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित बेसिक छूट सीमा से अधिक है तथा जिसका आयकर पैन सक्रिय नहीं है। वे पेंशनर्स जिनका आयकर पैन कार्ड अपडेट ना हो या आधार व पैन लिंक नहीं है, ऐसे प्रकरणों में स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) 20 प्रतिशत की दर से काटी जाती है।
कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनर अपने आधार और पैन को लिंक तथा पैन कार्ड को आयकर विभाग से अपडेट करवाएं। जिससे आयकर की कटौती 20 प्रतिशत की बजाय निर्धारित स्लेब के आधार पर की जा सके।