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बीकानेर,राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया।बीकानेर शहर में रहने वाले ओम प्रकाश स्वामी ने भूमाफिया डॉ. राधेश्याम आर्य व नरोत्तम स्वामी उर्फ लालजी की शह पर परिवादी की जमीन पर कब्जे के विवाद के चलते स्वयं पर हुए कातिलाना हमले के विरूद्ध राधेश्याम आर्य व नरोत्तम स्वामी उर्फ लालजी सहित रामचन्द्र स्वामी, सुमित्रा स्वामी, प्रदीप स्वामी, राहुल स्वामी, आदि लोगों के खिलाफ पुलिस थाना नयाशहर को मौखिक सूचना दी, परन्तु पुलिस थाना द्वारा मुख्य आरोपीगण राधेश्याम आर्य व नरोत्तम स्वामी उर्फ लालजी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज न करके केवल शेष आरोपीगण के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करने एवं एफआईआर दर्ज होने के बाद उक्त लोगों द्वारा ओमप्रकाश को मुकदमें में राजीनामा करने की धमकी देने पर प्रार्थी ने निष्पक्ष अनुसंधान एवं पुलिस सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को प्रकरण में निष्पक्ष अनुसंधान करवाने हेतु आदेशित किया, परन्तु आरोपीगण अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और प्रार्थी ओमप्रकाश व उसके परिवार के सदस्यों को दुबारा डराना धमकाना व परेशान करना शुरू कर दिया। इससे व्यथित होकर ओमप्रकाश द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु दुबारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने प्रकरण में गंभीर रूख अपनाते हुए आदेश पारित करते हुए पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को निजी स्तर पर प्रकरण को देखने एवं संबंधित पुलिस अधिकारी को प्रकरण में निष्पक्ष एवं त्वरित अनुसंधान करने के निर्देश दिए।

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