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बीकानेर,अपर जिला न्यायाधीश संख्या 6 द्वारा कर्मचारी को पेंशन राशि व अन्य सेवानिवृति परिलाभ विलम्ब से देने पर उक्त राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज अदा करने का आदेश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपनिवेशन विभाग के कार्मिक मोहम्मद उमर ने न्यायालय में दावा पेश कर बताया कि राज्य सरकार द्वारा उसे 14 माह बाद सेवानिवृत किया गया तथा 30 माह बाद पेंशन राशि व अन्य सेवानिवृति परिलाभ अदा किया गया। इसलिए वह विलम्ब से मिली कुल राशि पर विभाग से 514221/- ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। विभाग द्वारा बताया गया कि इसमें विभाग स्तर कोई देरी हुई, बल्कि कार्मिक द्वारा पेंशन कुलक, संयुक्त फोटो आदि समय पर उपलब्ध नहीं करवाने के कारण हुई है। इसका विरोध करते हुए एडवाकेट बसन्त आचार्य कहा कि पेंशन नियम 1996 के अनुसार कर्मचारी के पेंशन प्रकरण तैयार करने की जिम्मेदारी विभाग थी। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 6 के न्यायाधीश पवन कुमार काला द्वारा दावा को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि कार्मिक को सेवानिवृति दिनांक दिनांक 31.10.2008 से पेंशन राशि, अवकाश भुगतान व अन्य सेवानिवृति परिलाभ के वास्तविक भुगतान राशि पर दिनांक 21.04.2011 तक 9 प्रतिशत ब्याज दो माह में अदा करें। साथ ही ग्रच्युटी राशि पर पी. एफ. पर ब्याज दर से ब्याज अदा करें।

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