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बीकानेर,जयपुर, राजस्थान पुलिस प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन लाडली चलाने जा रही है। अभियान का उउद्देश्य बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और कानूनी कार्रवाई करना है। यह अभियान 26 अप्रैल से शुरू होगा और 5 दिनों तक चलेगा।

महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटीयू श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक अपराध है, इस कुप्रथा का आयोजन विशेष कर अक्षय तृतीया (आखातीज) व पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों के साथ-साथ अन्य सावों पर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है।

*अभियान का उद्देश्य व अवधि*

इसी वजह से बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी रखने एवं बाल विवाह नहीं होने की सुनिश्चितता की जानी अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस कुप्रथा की रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक पांच दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन लाडली चलाने जा रही है। जिसमें जागरूकता के साथ-साथ अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

*अभियान के दौरान क्या होगा-*

एडीजी श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए रेंज व जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न महिला संगठनों सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेकर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला, खंड, स्कूल, ग्राम स्तरीय एवं सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन कर प्रतिभागियों को अभियान के प्रति संवेदनशील बना 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों को बाल विवाह कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा।

*जागरूकता अभियान*

राजस्थान पुलिस दुकानों, प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन, जागरूकता रैली, शासकीय एवं धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह नहीं करने की शपथ, डॉक्यूमेंट्री, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा भी प्रचार प्रसार करेगी

मजबूत मुखबिर तंत्र

विवाह संपन्न करने वाले ब्राह्मण, टेंट वाले, बैण्ड व घोड़े वालों और हलवाइयों को भी पाबंद किया जाएगा कि वे बाल विवाह की सूचना तुरंत पुलिस को देवें, ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वालों को प्रोत्साहन के साथ मजबूत सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

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