
बीकानेर,राज्य सरकार द्वारा जिलो को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ के तहत चयनित उत्पादों के आधार पर एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8 दिसम्बर 2024 को ‘एक जिला-एक उत्पाद नीति-2024’ अधिसूचित की गई। जिले के ‘एक जिला-एक उत्पाद’ के रूप में ‘बीकानेरी नमकीन’ को चुना गया है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक श्रीमती मंजू नैण गोदारा ने बताया कि ‘एक जिला-एक उत्पाद’ से संबंधित नवीन उद्यमों को 25 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपए) एवं लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए) तक पात्र परियोजना लागत पर मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी।
इसमे उत्पादों के विपणन से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर स्टाॅल रेंट अनुदान व आवागमन हेतु अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। एकीकृत कलस्टर विकास योजना के तहत काॅमन फैसिलिटी सेंटर के लिए स्थापना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन प्राप्ति तथा इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स के लिए व्यय पर 75 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रूपये) तक की पुर्नभरण सहायता दी जाएगी।
इसमें ओडीओपी एमएसएमई उद्यमों में ई-काॅमर्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 2 साल तक प्लेटफाॅर्म फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष) तक पुर्नभरण किया जाएगा। ओडीओपी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/साॅफ्टवेयर अधिग्रहण हेतु किए गए व्यय पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केटलागिंग सेवाओं के लिए और या पूरी तरह कार्यात्मक लेने-देन वाली ई-काॅमर्स वेबसाइट के विकास के लिए कुल व्यय पर 60 प्रतिशत (अधिकतम 75,000 रुपए) तक की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
उन्होने बताया कि योजना के तहत ओडीओपी पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए एक आवेदन पत्र SSO portal पर ऑनलाइन कर दिया गया है जिसका पेज टाइटलhttps://swcs.rajasthan.gov.in/ODOP/OneDistOneProduct/Dashboard है। जिले से संबंधित ओडीओपी इकाईयां इस लिंक के माध्यम से पोर्टल पर अपना ओडीओपी पंजीयन करवा सकती है।