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बीकानेर,चेक अनादरण के मामले में न्यायालय एनआई एक्ट संख्या दो की न्यायाधीश भारती पाराशर ने अभियुक्त रिद्धकरण सांखला को दोषी करार किया है। उन्होंने अभियुक्त को एक वर्ष 6 माह के साधारण कारावास की सजा व नौ लाख 66 हजार 119 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। राशि जमा न कराने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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