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बीकानेर में 2 अप्रेल को आयोजित होने वाली हिन्दू धर्मयात्रा और महाआरती से ठीक पहले जिला प्रशासन ने बीकानेर में धारा-144 लागू कर दी है। इसके तहत अब किसी भी यात्रा, रैली और जुलूस के लिए आयोजकों को संबंधित थानाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी यात्रा और जुलूस पर रोक नहीं लगाई गई है बल्कि अनुमति लेने की बाध्यता तय की गई है। प्रशासन के इस आदेश की हिंदूवादी नेताओं ने निंदा करते हुए इसे हिन्दू धर्म यात्रा को रोकने का प्रयास बताया है। उन्होंने हिन्दू धर्म यात्रा को बीकानेर की संस्कृति की पहचानजिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीकानेर नगरीय सीमा क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस और प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे आयोजनों की पूर्व अनुमति संबंधित थानाधिकारी से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। यदि कोई इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे भारतीय दंड सहिता की धारा 188, 269, 270 और सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आदेश के मुताबिक अनुसार बीकानेर के नगरीय सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन करने से यातायात व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। इसके साथ ही जन सुरक्षा और लोक परिशांति भंग होने की भी पूरी संभावना रहती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा और लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

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