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बीकानेर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।

10 बड़े फैसले:

1. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा।

2. कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी।

3. बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

4. मंत्रिमंडल ने राजकीय पाॅलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा।
5. कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के जरिए राजस्थान गवर्नमंेट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू करने पर राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के द्वारा सेवा के दौरान राजस्थान स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम के स्थान पर आरजीएचएस में अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के पेेनशनरों एवं 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मचारियों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

6. बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। पारिस्थितिकी पर्यटन के तीन आधारभूत सिद्धांतों- संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित इस नीति में वन क्षेत्र, वन्यजीव क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी पारिस्थितिकी पर्यटन को सम्मिलित किया गया है।

7. बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स आॅफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल काॅरिडोर डवलपमेंट काॅर्पोरेशन ट्रस्ट लिमिटेड के साथ संयुक्त पूंजी वाली कंपनी (एसपीवी) का गठन हो सकेगा। जिसमें 51 प्रतिशत अंश पूंजी रीको के माध्यम से राज्य सरकार की होगी तथा शेष अंश पूंजी नेशनल इंडस्ट्रियल काॅरिडोर डवलपमेंट काॅर्पोरेशन ट्रस्ट की होगी।

8. कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।

9. मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

10 .बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा। यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी महीनों में किया जाएगा। योजना के तहत 1450 करोड़ रूपए वार्षिक व्यय होना अनुमानित है।

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