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बीकानेर,जिले में स्वास्थ्य सेवा की बागडोर संभालने वाले अधिकारी नियम विरूद्ध जमे हुए है जो सरकार की ओर से तय किए गए मापदंड़ों को पूरा नहीं करते है। वैसे भी बीकानेर में सीएमएचओ के लिए वर्तमान में केवल एक ही अधिकारी सभी मापदंड पूरे करता है। ऐसे में सरकार प्रदेशभर में तय मापदंड़ों के विरूद्ध पदस्थापित अधिकारियों के संबंध में विचार कर रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास बीसीएमओ व डिप्टी सीएमएचओ का अनुभव नहीं है और ना ही सरकार की तय ग्रेड पे।
– संभाग मुख्यालय पर पदस्थापित संयुक्त निदेशक गृह जिले के है, इसलिए योग्य नहीं है।

पद :- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
पद के लिए जरूरी अनुभव :- वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (छह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर) प्रथम डीएपीसी का लाभ (6600-ग्रेड पे) प्राप्त करने के बाद।

सरकार का निर्धारित अनुभव :- उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद के लिए डीपीएच/एमडीपीएसएम को वरियता, यह वरियता उपलब्ध नहीं होने पर अन्य से भरा जावे।

पद व जरूरी अनुभव :- उप निदेशक/वरिष्ठ विशेषज्ञ (12वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर) द्वितीय डीएसीपी का लाभ (7600 ग्रेड पे ) प्राप्त करना जरूरी।

सरकार का निर्धारित अनुभव :- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर दो साल का प्रशासनिक अनुभव को वरियता।

पद व जरूरी अनुभव:- प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख विशेषज्ञ (18 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने तथा ग्रेड पे 8700 प्राप्त करना जरूरी।

सरकार का निर्धारित अनुभव :- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पद पर दो साल तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर दो साल के अनुभव को वरियता।

– उक्त पदों के लिए चयनित अधिकारी गृह जिले में पदस्थापित नहीं होगा
– जिस अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित है, उसका भी चयन नहीं किया जाएगा।
– किसी अधिकारी का चयन होने के बावजूद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होती है तो उसे इस पदोन्नत श्रेणी से अलग कर दिया जाएगा

सरकान ने योग्य अधिकारियों का चयन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष समेत मिशन निदेशक एनएचएम सदस्य, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) सदस्य होंगे।

प्रदेशभर में बीसीएमओ, डिप्टी सीएमएचओ, सीएमएचओ एवं संयुक्त निदेशक के पदों पर पदस्थापन के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। योग्य अधिकारियों से 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए है।
आशुतोष ऐ. टी पेडणेकर, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग

प्रदेशभर में अधिकारियों के पदस्थापन के लेकर नई पॉलिसी तैयार की गई है। अब तक बिना मापदंड़ों के पदस्थापन कर दिए गए थे। इस बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए पॉलिसी लागू की जा रही है।
केएल मीणा, निदेशक परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर

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