Trending Now












बीकानेर, जिला उद्योग केंद्र में अब उद्यमियों के लिए आयात निर्यात कोड जारी करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य में निर्यात प्रोत्साहन के लिए यदि कोई उद्यमी किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माण तथा विक्रय प्रक्रिया से जुड़े हैं, तथा अंतराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को बेचने की इच्छा रखते हैं, इसके लिए आईईसी कोड (आयात – निर्यात कोड) लेना अनिवार्य होता है। जो उद्यमी (किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माता, खुदरा व्यापारी, राजस्थान में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह तथा स्टार्टअप्स आदि) अपना आईईसी (आयात निर्यात कोड) बनवाना चाहता है, वह उद्यमी जिला उद्योग केन्द्र से अपना आईईसी कोड जारी करवा सकता है। उन्होंने बताया कि आईईसी कोड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कंपनी, व्यवसाय के पते का प्रमाण-पत्र (विक्रय विलेख, पट्टा विलेख पत्र, किराया समझौता पत्र व बिजली बिल), प्रोपराईटर पते का प्रमाण-पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड तथा पासपोर्ट), जीएसटी नं., पेन कार्ड, बैंक खाता विवरण की प्रति तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा ली जाने वाली 500 रूपये फीस जो कि आवेदक द्वारा डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आदि द्वारा भुगतान करनी होगी। महाप्रबंधक ने बताया कि कार्यालय द्वारा निर्यातक बनने के लिए ईओआई फॉर्म तैयार किया गया है। इस फॉर्म का उद्देश्य निर्यातकों को आईईसी लेने तथा राज्य से निर्यात शुरू करने में सहायता प्रदान करना है। इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

Author