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बीकानेर,अपने निजी या व्यवसायिक वाहनों पर स्वयं की जाति, सगठन के पदनाम, पूर्व पद एवं गांव का नाम या विभिन्न तरह के स्लोगन लिखना महंगा पड़ सकता है। ऐसे वाहनों के खिलाफ जिला पुलिस एकबार फिर से कार्रवाई करने का मानस बना रही है। ऐसे में आपने वाहन पर जातिसूचक या पदनाम लिख रखा है तो तुरंत हटवा देवें वरना आपकी गाड़ी चालान बनने में देर नहीं लगेगी। प्रदेश में ऐसे वाहनों की लगातार बढ़ती तादात के मद्देनजर एकबार फिर से पुलिस प्रशासन सजग हुआ है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इससे वाहन चालक का ध्यान भंग होता है दूसरा नाम व पदों का विशेष रौब झाड़ा जाता है, जिससे आमजन में पुलिस की छवि पर असर पड़ता है।

पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद यातायात नियमों को ताक में रखकर गाडिय़ों की नंबर प्लेट पर जाति का नाम लिखने का चलन बंद नहीं हुआ है। बीकानेर जिले के शहर व तहसीलों में ऐसे हजारों वाहन मिल जाएंगे, जिन पर जाति, पदनाम व विशेष योग्यजन जैसे पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भाटी, यादव, ठाकुर, भदौरिया, गहलोत, सांखला, जाट, बिश्नोई, राजपूताना, पठान, कोहरी, चौधरी आदि लिखा हुआ है। ऐसे लोग अपनी जाति का नाम या संगठन लिखवाकर प्रचार करने के साथ ही रौब जमा रहे हैं। नंबर प्लेट की जगह स्लोगन के साथ-साथ एवं नाम लिखे हुए हैं। गाड़ी के कांच एवं अन्य स्थानों पर कुछ न कुछ लिखा रखा है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नंबर प्लेट पर सिर्फ नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई के निर्देश है। इसके बावजूद लोगों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है।

मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत दोपहिया, तीन पहिया वाहनों से लेकर कार व बड़े वाहनों की नंबर प्लेट पर शब्दों व अंकों की ऊंचाई से लेकर मोटाई और रंग मानक के अनुसार होते हैं। वाहनों की पिछली नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले अंकों और शब्दों की ऊंचाई, मोटाई और नंबरों के बीच खाली स्थान पांच मिमी होने चाहिए। निजी वाहनों के नंबर सफेद प्लेट पर काले रंग से लिखाई और व्यवसायिक वाहनों में प्लेट का रंग पीला और काले रंग से लिखा होना चाहिए।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जाति, पदनाम वाहनों पर लिखने वालों के खिलाफ प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद कुछ समय के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके परिणाम सकारात्मक देखने को मिले। गाडिय़ों की नंबर प्लेट एवं अन्य जगह पर लिखे नामों को हटवाया गया लेकिन अब फिर से वाहन मालिक नाम, पद व जाति को लिखने लगे हैं।

वाहन की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। दोपहिया वाहन का १०० और फोर व्हीलर का 200 रुपए का चालान किया जाता है। अब एक बार फिर से ऐसे वाहनों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे।
प्रदीप सिंह चारण, यातायात प्रभारी

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहन के नंबर प्लेट या शीशे पर कुछ भी लिखना गलत है। कई वाहन मालिक ऐसा कर रहे हैं। यहां तक पुलिस व प्रेस भी लिखने की अनुमति नहीं है। नियम विरुद्ध नाम, पद व जाति लिखकर लोग पुलिस पर धौंस दिखाते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जिले के तमाम थानाधिकारियों को ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है, जिसकी पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।
योगेश यादव, पुलिस अधीक्षक

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