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बीकानेर,विधानसभा चुनावों की आचार संहिता हटने के साथ ही शिक्षा विभाग में आचार संहिता के कारण अटकी अध्यापक लेवल द्वितीय की नियुक्तियां तथा कार्यग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिए हैं।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालयों) को निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के तहत विधान सभा आचार संहिता के कारण जिन अध्यापक लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा सके थे, उन सभी अभ्यर्थियों के नियमानुसार पदस्थापन तथा नियुक्ति आदेश जारी कर कार्यग्रहण की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा जिन अध्यापक लेवल 2 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन आचार संहिता लागू हो जाने के कारण कार्यग्रहण नही कर सके हैं, इन सभी अभ्यर्थियों की कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि करते हुए उन्हें कार्यग्रहण कराया जाए।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के इन्हीं आदेशों में अध्यापक लेवल प्रथम के शिक्षकों को कोर्ट से फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया की आगामी सुनवाई तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेशों के तहत कोर्ट आदेशों की अक्षरश: पालना के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निधि चौधरी व अन्य तथा अन्य संबद्ध याचिकाओं के संबंध में अध्यापक लेवल प्रथम की नियुक्ति प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दे रखे हैं। इसलिए अध्यापक लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा।

इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में भी आचार संहिता के कारण विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों तृतीय श्रेणी पदों की अटकी नियुक्तियां तथा पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देश सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालयों) को जारी कर दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जिन पदों पर काउंसलिंग के बाद पदस्थापन आदेश जारी नही किए गए थे, उनके नियुक्ति तथा पदस्थापन आदेश जारी करते हुए उन्हें 20 दिसंबर तक कार्यग्रहण कराया जाए। जिन अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश तो जारी कर दिए गए थे, लेकिन आचार संहिता के कारण कार्यग्रहण नहीं कर पाए थे, उन अभ्यर्थियों की कार्यग्रहण अवधि 20 दिसंबर तक बढ़ाते हुए उन्हें अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराया जाए।

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