बीकानेर,बीकानेर की अदालत अपर जिला एवं न्यायालय सं.1 में मादक द्रव्य निषेध अधिनियम की धारा 8/22 के तहत चल रहे राजस्थान राज्य बनाम प्रवीण मामले की सुनवाई करते हुए बज्जू में नियुक्त सीआई रामकेश मीणा को नोटिस का जवाब न देने व न्यायालय में पेश न होने पर अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की। पैरवी जयदीप शर्मा ने की। दस्तावेज पूर्ण पेश नहीं करने व न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना बज्जू, सीआई रामकेश मीणा के खिलाफ 21 अटूबर 2023 को नोटिस जारी किया गया व नोटिस में पूछा गया 19 जूलाई को मीणा को आदेश दिया गया था कि हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एसबी क्रिमिनल मिस प्रकरण नंबर 2632/2021 प्रवीण बनाम स्टेट 29 जून
2021 के अनुसार जुगलकिशोर खीचड़ की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉडिंग की सीडी प्रस्तुत की गई थी, को एवं मुलजिम प्रवीण के मोबाइल नं. 9660000899 की कॉल डिटेल व लोकेशन डी कोड मैप इस न्यायालय में आगामी तारीख पेशी को पेश करने का आदेश दिया गया था। तदुपरांत आदेशिका 20 सितबर 2023 के अनुसार आपकी ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अवलोकन से प्रकट हुआ कि लोकेशन डी कोड मैप के दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, जिस पर उक्त दस्तावेज पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी 12-10-2023 को नियत की गई। दिनांक 12-10-2023 को आपकी ओर से दस्तावेजात पेश करने हेतु अवसर चाहने पर 19 अटूबर को पेश करने को कहा। तब भी मीणा ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस पर भादवि की धारा 175 में कार्यवाही करते न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को दस्तावेज पेश करने को कहा।