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बीकानेर,नोपाराम जाखड़ उरमूल डेयरी के चैयरमेन पद पर बने रहेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाकर जाखड़ को बहाल कर दिया है। यह समाचार यहां पहुंचते ही नोपाराम जाखड़ के समर्थकों में खुशी से छा गई । उन्होंने मिठाई बांटकर, आतिशबाजी कर और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया।

न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की खंडपीठ के इस आदेश के बाद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आरसीडीएफ) के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) का आदेश कायम नहीं रहा। जाखड़ पुनः उरमूल डेयरी के चैयरमेन पद पर बरकरार रहेंगे। जाखड़ शीघ्र ही डेयरी चैयरमेन पद पर फिर से ज्वाइन करेंगे।

इससे पहले पिछले साल भी 12 अगस्त को भी राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आरसीडीएफ) की मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) ने नोपाराम जाखड़ को निर्योग्य घोषित किया था, जिसके खिलाफ पहले भी उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपना पक्ष रखा था।राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ के 12 अगस्त के फैसले के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की सूचना यहां पहुंचते ही जाखड़ समर्थकों में प्रसन्नता फैल गई।

उल्लेखनीय है कि जाखड़ के खिलाफ बंशीलाल ने दो से अधिक संतान होने का आरोप लगाते हुए आरसीडीएफ में वाद दायर करवाया। आरसीडीएफ के एकतरफा फैसले के खिलाफ नोपाराम जाखड़ ने हाईकोर्ट में अपील की और उन्हें सुनवाई का मौका देने की बात कही।

इस बार भी पुनरावृत्ति हुई है। नोपाराम जाखड़ ने अपने वकील के मार्फत न्यायालय से सुनवाई की गुहार लगाई। न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने उनका पक्ष सुनने के बाद जाखड़ के पक्ष में फैसला दिया। इस फैसले से आरसीडीएफ प्रबंध निदेशक का पूर्व का आदेश अपास्त हो गया।

पूर्व मंत्री गोविन्द मेघवाल, बीकानेर देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग, उरमूल डेयरी बीकानेर के प्रबन्ध संचालक बाबूलाल बिश्नोई, डायरेक्टर हेतराम बिश्नोई,बीकानेर नगर निगम के पूर्व महापौर मकसूद अहमद, बीरबल मूण्ड फौजी, पंचायत समिति सदस्य सहीराम गोदारा, कमाण्डों जीवराज सिंह, बृजलाल गोदारा, कुलदीप बेनीवाल, सरपंच सम्पत मेघवाल, राजेश गोदारा, शंकरलाल, रामजस, मांगीलाल, गोरधनराम, ओमकंवर, शाकिर अली, रामनारायण, उरजाराम, प्रभुराम , उरमूल डेयरी स्टाफ सहित क्षेत्र के सभी पशुपालकों ने प्रसन्नता जाहिर की।

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