











बीकानेर,जयपुर,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के लगभग 4.40 करोड़ खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को मिलने वाले राशन का पूरा तौल सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। गोदारा ने कहा कि प्रदेश में सभी एनएफएसए लाभार्थियों को उचित तौल के साथ राशन उपलब्ध कराना विभाग का कर्तव्य है ताकि लाभार्थियों के हक़ किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों के तौलन यंत्रों की सत्यापन कार्यवाही 4 फ़रवरी 2026 से प्रारम्भ की जायेगी। अभियान के तहत राज्य में संचालित उचित मूल्य दुकानों पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गयी पोस मशीन से लिंक तौलन यंत्रों का विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम 2011 के नियम 27 (2 सी) के तहत सत्यापन किया जाएगा। इस क्रम में आगामी एक माह में जिला रसद अधिकारी ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर सत्यापन कैम्प आयोजित करेंगे जहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी उचित मूल्य दुकानों पर संस्थित तौलन यंत्रों का सत्यापन एवं मुद्रांकन करेंगे। तौलन यंत्र की आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सत्यापन हेतु आवेदन एवं शुल्क संबंधित कार्यवाही की जाएगी।
गोदारा ने सभी जिला रसद अधिकारियों, विधिक मापविज्ञान अधिकारियों एवं राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तौलन यंत्रों के सत्यापन हेतु मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिये।
