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बीकानेर,प्रदेश में बढ़ते कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर चिंतित राज्य सरकार जल्द ही संशोधित कोरोना गाइडलाइन जारी कर सकती है. सरकार कोरोना के दौरान दी गई छूट का दायरा कम करने की तैयारी में है. वर्तमान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है. इसके अलावा कोरोना को लेकर लगाए गए ज्यादातर प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं.

इधर प्रदेश में लगातार ओमिक्रोन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. वहीं राज्य सरकार की ओर से पहले दी गई छूट के दायरे को सीमित करने की तैयारी की जा रही है. शुक्रवार को सीएम के गहलोत के निर्देशन में राजधानी में कोरोना की रिव्यू मीटिंग हुई. इस मीटिंग में नाइट कर्फ्यू पर सख्ती को लेकर भी बात हुई.

यहां जानिए कोरोना को लेकर कौन से नियम हैं लागू

– रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक जारी है.
– 8 नवंबर को ऊर्जा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग को 15 नवंबर से शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोला गया था.
– कोचिंग में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक जरूरी रखी गई है.
– शादी-समारोह बंद स्थान, खुले स्थान में कोरोना प्रोटोकॉल पालना के साथ करने की छूट दी गई है.
– इसी तरह राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजक, सांस्कृतिक धार्मिक समारोह की भी छूट है.
– हालांकि इनके लिए भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करना जरूरी है.
– प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, कोचिंग के लिए निर्देश दिए हुए हैं.
– शैक्षणिक व शैक्षणिक स्टाफ के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक जरूरी.
– आवागमन साधन बस ऑटो, कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमति है.
– शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता, अभिभावक से लिखित में अनुमति अनिवार्य की गई.
– वे माता-पिता/ अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाने के लिए कहा है.

– ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखने के आदेश.
– शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ, विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था जरूरी.
– अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य.
– नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार करने के निर्देश प्रत्येक छात्र के मध्य कम-से-कम दो गज की दूरी सुनिश्चित हो सके.
– स्कूलों में प्रार्थना सभा व अन्य भीड़भाड़ के आयोजन पर रोक.
– स्कूल कॉलेजों में अगले आदेशों तक कैंटीन संचालन पर भी रोक है.
– प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाएं.
– मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाइज करने के निर्देश हैं.
– खिड़की, दरवाजों को खुला रखने के आदेश.
– संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाइज कराना अनिवार्य.
– शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनके द्वारा बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य.

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