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बीकानेर, नगर निगम द्वारा करदाताओं से अपील की गई है कि जिनकी अचल सम्पत्ति, नेगरीय विकास कर के दायरे में आती है वे अपनी सम्पति (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत व औद्योगिक) का नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) 31 मार्च तक अवश्य जमा करवा दें।
नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में महिला स्वामित्व की सम्पति पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट है।
उन्होंने कहा कि करदाता समय पर अपने नगरीय विकास कर की राशि स्वकर निर्धारण फॉर्म में भरकर जमा करवाएं व शहर के विकास में भागीदार बनें। साथ ही भविष्य में होने वाली कानूनी कार्यवाही से बचें।

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