बीकानेर,ज्ञान विधि पी. जी. महाविद्यालय के छात्रों द्वारा आज दिनांक 18.03.2023 को सरकार बनाम रामनिवास फोजदारी प्रकरण का एवं सिविल प्रकरण में रविन्द्र बनाम पवन कुमार (काल्पनिक) के मामले में मूट कोर्ट का मंचन किया गया। इस अवसर पर मूट कोर्ट में मुख्य अतिथि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त श्री ए.एच. गौरी. विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा उपस्थित थे। जिनका शॉल व साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
फौजदारी प्रकरण में तथ्य इस प्रकार से थे कि पीड़िता किरण (काल्पनिक) की शादी दिनाक 02.07. 2015 को मुल्जिम रामनिवास के साथ हुई थी। उसके ससुराल वाले शादी के दो तीन दिन बाद ही उसे दहेज के लिए तंग और परेशान करने लग गये उसके साथ मारपीट की उसका स्त्रीधन हड़प लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया जिस पर उसने आई.पी.सी. की धारा 498 ए. 406 के अधीन मुकदमा दर्ज करवाया। इसके पश्चात पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया मामले का अनुसंधान कर पुलिस ने चालान पेश किया। माननीय न्यायालय ने मामले का विचारण किया तथा विचारण में गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया
तथा विरोधाभासों के कारण अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित नहीं माना और संदेह का लाभ
अभियुक्त के पक्ष में दिया जाकर अभियुक्त रामनिवास को बरी कर दिया।
इस मूट कोर्ट के आयोजन में न्यायाधीश के रूप में विधि तृतीय वर्ष की छात्रा समीरा परवीन राठौड़,
अभियोजन अधिवक्ता की भूमिका में छात्रा मृणाल पुरोहित तथा अभियुक्त के अधिवक्ता की भूमिका में नेत्रपाल
सिंह ने भूमिका अदा की पेशकार के रूप में छात्र तुषार और स्टेनों के रूप में निशा राजपुरोहित, अभियुक्त के
रूप में भवानी सिंह तथा इसी प्रकार से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में मृतका परिवादिया किरण के भाई
के रूप में छात्र भुवनेश शर्मा, माता के रूप में ज्योति, पड़ोसी गवाह के रूप में कमल कुमार, एस.एच.ओ. के
रूप में मुस्कान भुटटा तथा हलकारा के रूप में छात्र सौरभ बिश्नोई ने भूमिका अदा की।
सिविल प्रकरण में धन की वसूली के लिए रविन्द्र कुमार बनाम पवन कुमार के मामले में मूट कोर्ट का मंचन किया गया जिसमें एक लाख पिचतर हजार रूपये की वसूली के लिए वादी की तरफ से दावा किया गया। प्रतिवादी के जवाब दावे के पश्चात विवाचक कायम कर दोनो पक्षों की साक्ष्य के पश्चात बहस सुनकर वादी के दावे को आंशिक रूप से स्वीकार कर एक लाख पच्चीस हजार रूपये के दावे की डिक्री पारित की गई।
इस सिविल प्रकरण मूट कोर्ट के आयोजन में न्यायाधीश के रूप में विधि तृतीय वर्ष की छात्रा मोनिका प्रजापति तथा वकील वादी की भूमिका में भुवनेश शर्मा, वकील प्रतिवादी प्रदीप कठातला, वादी के रूप में भूपेन्द्र प्रतिवादी भवानी सिंह, पेशकार के रूप में छात्र तुषार और स्टेनों के रूप में उर्मिला सांखला ने भूमिका अदा की।
इस प्रकार से छात्रों ने अपराधिक व सिविल मूट कोर्ट का मंचन कर न्यायालय में अपनाई जाने वाली
प्रक्रिया को जाना व समझा।
इस अवसर पर मूट कोर्ट में मुख्य अतिथि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त श्री ए. एच. गौरी ने कहा कि कहा कि छात्रों का प्रयास सराहनीय रहा है तथा इस प्रकार के आयोजनों से छात्रों को व्यावहारिक जानकारी मिलती हैं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा ने मूट कोर्ट मंचन को और भी प्रभावशाली
इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. बी. एल. विश्नोई ने मूटकोर्ट मंचन को सराहा तथा इसके लिए स्टाफ को साधुवाद दिया और कहा कि हर सफल अधिवक्ता को निरन्तर नवीनतम मामलों का अध्ययन करते रहना चाहिए और अपने मुव्वकिल के प्रति ईमानदारी से पैरवी करनी चाहिये यही अच्छे अधिवक्ता की पहचान है। दोनों मूटकोर्ट का मंचन वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धनराज सोनी के निर्देशन में किया गया। सहायक आर्चाय डॉ. योगेश पुरोहित ने मंच का संचालन किया। सहायक आर्चाय डॉ. संतोष विश्नोई, सहायक आर्चाय डॉ. राकेश कुमार और रतन लाल आदि भी उपस्थित थे। अंत में सहायक आचार्य डॉ. इकबाल अमहद उस्ता ने अतिथियों व छात्रों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस प्रकार इस मूट कोर्ट के मंचन द्वारा छात्रों ने विधि के व्यावहारिक ज्ञान को जाना एवं समझा एवं छात्रों ने इस मूट कोर्ट के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा न्यायिक कार्यवाहियों को रूबरू देख, सुन व समझ कर ज्ञान अर्जित किया।