बीकानेर,पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी ने दिनांक 19.03.2023 को मुख्यमंत्री व अन्यों को पत्र लिखकर माननीय सर्वोच्य न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय व गौ- पालकों द्वारा किए गए आन्दोलनों के दौरान हुए समझौतों के बाद भी गाँचर, औरण, चारागाह व तालाब पायतन भूमि को सुरक्षित नहीं करने के कारण लिखे पत्र के बाद दिनांक 24.05.2023 को संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन की अध्यक्षता में बैठक के दौरान संभाग में गोचर भूमि पर विभिन्न योजनाओं के तहत करवाए जा रहे कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओम प्रकाश, एडीएम (सिटी) पंकज शर्मा, अंशुमान सिंह भाटी, सूरजपाल सिंह नीमराना, बंशीलाल तंवर, देवकिशन चाण्डक, प्रतापसिंह राठौड़, झंवर गहलोत आदि मौजूद रहे । संभागीय आयुक्त ने बताया कि जिले में गोचर और ओरण भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सघन कार्यवाही की जा रही है। पूरे संभाग में इन भूमियों पर किए गए कब्जे स्वयं हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। अन्यथा कब्जा हटाने का पैसा कब्जाधारी से वसूल करने के साथ ही विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जाएगी।
संभागीय आयुक्त ने बैठक में बताया कि बीकानेर जिले की 25 ग्राम पंचायतों में गोचर अथवा ओरण भूमि पर अतिक्रमण हटाकर मनरेगा के तहत 32 मॉडल चारागाह विकास के कार्य करवाए जा रहे है। इनके लिए 1114.32 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है। इसके तहत कुल 864.32 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास किया जाएगा। इसी प्रकार सुजानदेसर गोचर के संरक्षण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के तहत वन विभाग और नगर निगम द्वारा कार्य करवाए जा रहे है। इसके तहत यहां 1 लाख पौधों की पौधशाला तैयार की जाएगी। इसके लिए 11.49 लाख रूपये स्वीकृत कर दिए गए है। इंदिरा गाधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के तहत ही यहां 18 हजार पौधे रोपित करने के लिए 158 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है। साथ ही सुजानदेसर गोचर में हटाये गये कब्जों के मलबे संबंधित कब्जेधारियों द्वारा नहीं हटाये गये तो कब्जेधारियों से कब्जे के मलबे हटाने के पैसे की वसुली कर मलबा हटाया जावेगा।
ग्राम शरह नथानियान गोचर भूमि के मध्य चल रही फील्ड फायरिंग रेंज का आवंटन निरस्त करने के संबंध में उपयुक्त वैकल्पिक भूमि का चयन करने के लिए आगामी कुछ ही दिनों में जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक का आयोजन कर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी । साथ ही संभागीय आयुक्त ने बताया कि ग्राम शरह नथानियान के पास पत्थर व्यवसाय हेतु सचिव नगर विकास न्यास को आवंटित की गई थी। इस भूमि को पुनः गोचर दर्ज करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। साथ ही शरह नथानियान गोचर भूमि में सरकार की विभिन्न योजनाओं से विकास व संरक्षण के कार्यों की स्वीकृति जुलाई माह तक मौके पर कार्य चालू करने के आदेश दिए गए।
साथ ही बैठक में संभागीय आयुक्त ने कहा कि बीकानेर संभाग में जहां कही पर भी भूमि गोचर, ओरण व चारागाह के लिए काम में ली जा रही है या विभागीय भूल से रिकॉर्ड में दर्ज होने से वंचित रह गयी है जिसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने पर शीघ्र ही भूमि को गोचर, ओरण व चारागाह में दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा प्रशासन भी ऐसी भूमियों को चिन्हित कर रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही करेगी।
साथ की बैठक में बताया गया कि जिले में चारागाह विकास, चारागाह भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने, जल एवं भूमि संरक्षण हेतु कार्यों के चिन्ही करण तथा जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने के साथ चारागाह विकास कार्यों की समीक्षाके लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच की अध्यक्षता में बंजर भूमि और चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां समय-समय पर इन कार्यों की समीक्षा करती हैं। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए इन समितियों को और अधिक सक्रियता से कार्य के लिए प्रेरित किया जाएगा।