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बीकानेर,ऑनलाइन ऑर्डर किए गए सामान में कोई खराबी होने या गलत सामान मिलने पर भी उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार हैं और इसके लिए वे मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

ई-कॉमर्स के इस युग में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को 2020 में उपभोक्ता कानून के दायरे में लाने के लिए इन सेवाओं में कमी को अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया गया है।

कहां करें शिकायत :

यदि माल गलत है या एक्सपायर हो गया है तो उपभोक्ता उन्हें निर्धारित समयावधि में वापस कर सकता है, लेकिन यदि कंपनी या भेजने वाले ने माल वापस लेने से मना कर दिया तो उपभोक्ता माल के निर्माताओं और डिलीवरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। सेवा प्रदाता अपने वरिष्ठों के खिलाफ। आप यहां शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुआवजे के लिए शिकायत की जा सकती है।

क्या है कानूनी प्रक्रिया :

ऐसे मामले में उपभोक्ता स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या कानूनी सेवाओं के प्रावधानों के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में मुआवजे के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं को उन सामानों की ऑनलाइन खरीद से बचना चाहिए, जिनकी रिफंड पॉलिसी नहीं है। (जैसा अधिवक्ता अनिरुद्ध माथुर और सिद्धार्थ मुथा ने बताया)

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