जयपुर। राजस्थान में आज से कोरोना पाबंदियों में छूट की नई गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए है। आज से बाजार दो घंटे ज्यादा रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। शहरी क्षेत्र में मंगलवार से कक्षा 10वीं से 12 वीं तक के स्कूल खुल सकेंगे। 10 फरवरी से छठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही खुले हुए है।
9 जनवरी को सरकार ने गाइडलाइन जारी कर शहरी क्षेत्रों के 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे। अब कल से 21 दिन बाद फिर से ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी। कॉलेज पहले से ही चालू हैं।
धरने, प्रदर्शन सहित शादी- समारोह में 100 की लिमिट
शादियों में 100 लोगों की लिमिट पहले से जारी है। 100 लोगों में बैंड वालों को अलग रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में धरने, प्रदर्शन, रैली, जुलूस सहित हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। पहले यह लिमिट 50 लोगों की थी, जिसे आज से बढ़ाकर 100 कर दिया है। किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन की पहले सूचना पर देनी होगी। सूचना नहीं देने पर जुर्माना और महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।
कल से वैक्सीनेशन का ब्योरा चस्पा करना होगा
1 फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकानदार के लिए अपने यहां काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसमें वैक्सीन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की अलग-अलग जानकारी देनी होगी। कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसका भी ब्योरा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।
उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों को मंजूरी
प्रदेश में आज से उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों को सशर्त मंजूरी दी गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। फरवरी में भी कई जगह मेले लगने हैं। पहले मेलों की मंजूरी नहीं थी।
कुछ पाबंदियों में और छूट मिलने के आसार
सरकार ने जनवरी महीने के हर सप्ताह में कोरोना पर गाइडलाइन जारी की है। हर सप्ताह गाइडलाइन के प्रावधानों का रिव्यू किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से इस सप्ताह के अंत तक कोरोना के हालात देखकर फिर कुछ पाबंदियों में छूट दे सकती है।