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बीकानेर,श्री कोलायत के कपिल सरोवर के जल बहाव क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर समाजसेवी एडवोकेट दलीपसिंह राजपुरोहित ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के मॉनिटरिंग कमेटी को पत्र भेज कर अवगत करवाया
राजपुरोहित ने बताया कि लगातार जल बहाव क्षेत्र में खनन हो रहा है उपखण्ड अधिकारी श्री कोलायत कलक्टर बीकानेर को जल बहाव क्षेत्र में खनन की झूठी त्रैमासिक रिपोर्ट भेज रहे है ओर किसी भी प्रकार का खनन नही होना बता रहे है कमेटी अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी और सदस्य खनि अभियंता ,राजस्व तहसीलदार ओर अध्यक्ष माईनस एसोसिएशन ने खनन माफियाओं ओर माइंस एसोसिएशन से साठ गांठ करके अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे है
सुओ मोटो प्रकरण में उच्च न्यायालय जयपुर से कमेटी गठित होकर जल बहाव क्षेत्र कोलायत का 2012 में निरीक्षण किया था और बीकानेर कलक्टर को कपिल सरोवर के पायतन में अवैध खनन पर स्पस्ट कार्यवाही के आदेश दिए थे उस समय कलक्टर ने कुछ अवैध खनन को बन्ध करवाया था लेकिन हाल में कपिल सरोवर के जल बहाव की हालत खराब है नदियो में बजरी का खनन हो रहा है इसके साथ राजपुरोहित ने स्टेट एनवायरमेंट एसेसेमेट ऑथोरिटी ( सी आ )कमेटी से पत्र के माध्य्म से कोलायत में खनन के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस नही देने का निवेदन किया गया सन 2017
में सुप्रीम कोर्ट ने नदी नालों में खनन पटे स्वीकृति पर स्पस्ट रूप से रोक लगा रखी थी
सन तीन मई 2018 को राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच ने पूरे राजस्थान में बजरी व क्ले खनन पट्टे बंद करने का आदेश दिया था

इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुवे आर टी आई कार्यकर्ता दलीपसिंह ने बताया कि कोलायत में हो रहे खनन में खनि अभियंता, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार ,पुलिस उप अधीक्षक ओर अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से बजरी ओर सफ़ेद मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है

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