बीकानेर,कल संपन्न हुई लोक अदालत में न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर ने दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में 52 लाख रूपये की राशी का अवार्ड पारित किया। कोर्ट की पीठासीन अधिकारी वन्दना राठोड ने यह आदेश दिए। इस प्रकरण में मृतक के वारिसान प्रार्थी पक्ष की ओर से न्यायालय में रघुवीर सिंह राठोड एडवोकेट ने पैरवी की तथा अप्रार्थी पक्ष बीमा कम्पनी की ओर से राजाराम डूडी एडवोकेट व बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अभित निगम ने पैरवी की। घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनाक 22.1. 2023 को हाडलां निवासी महिपाल सिंह के कार नम्बर RJ07/CC-7962 के ड्राइवर ने टक्कर मार दी। महिपाल सिहं अपने खेत से पैदल अपने घर हाडला गावं आ रहा था। रास्ते में कार ने टक्कर मार दी । जिससे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी महिपाल सिहं की मृत्यु हो गई।
इस घटना के सम्बन्ध में मृतक महिपाल सिंह के परिजनों ने क्लेम प्रार्थना-पत्र अधिवक्ता रघुवीर सिंह राठोड के मार्फत एम.ए.सी.टी कोर्ट बीकानेर में प्रस्तुत किया था जिसमे 52 लाख रुपये मृतक महिपाल सिंह के वारिसान को देने के आदेश न्यायालय द्वारा फरमाए गए है।.