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बीकानेर,रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से बना तनाव का माहौल आखिरकार गुरुवार को युद्ध में बदल गया. यूक्रेन-रूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुये यूक्रेन ने अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है.

*क्या है मार्शल लॉ और क्या होता है इसका प्रभाव*

मार्शल लॉ एक नागरिक सरकार की बजाय सेना द्वारा प्रशासित कानून है. आमतौर पर देश में कैसी भी आपातकालीन व्यवस्था बहाल करने के लिए लागू किया जाता है. मार्शल लॉ का प्रयोग किसी आपात स्थिति में, किसी संकट की प्रतिक्रिया में या फिर कब्जे वाले क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किसी देश में मार्शल लॉ घोषित किया जाता है.

जब मार्शल लॉ घोषित किया जाता है तो नागरिक स्वतंत्रता और उनके मूल अधिकार रद्द माने जाते हैं. इस कानून के लागू होते ही नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मूल अधिकार जैसे कि मुक्त आवाजाही, बोलने की स्वतंत्रता, अनुचित खोजों से सुरक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून निलंबित हो जाते हैं.

*यूक्रेन का दावा मार गिराये रूस के 5 विमान*

इसी बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने लुहान्स्क क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है. वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक रूस के हमले के बाद बेलारूस ने भी यूक्रेन पर हमला कर दिया है. खेरसन एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है. यहां पर आग की ऊंची-ऊंची लपटें दिख रही हैं. वहीं रूसी सेना ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेनी नेशनल गार्ड के मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया है. यूक्रेनी सेना के बहुत से लोग हताहत हुए हैं.

*पुतिन बोले- यूक्रेन पर कब्जा नहीं है मकसद*

पुतिन ने कहा कि जो कोई भी हमारे साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है या हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करता है, उसे पता होना चाहिए कि रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जैसा आपने अपने इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में (विशेष मिलिट्री ऑपरेशन की) हमारी योजनाओं में यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा करना शामिल नहीं है.

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