Trending Now












बीकानेर। (PAN) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. इसमें 10 डिजिट का यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर होता है. इसके प्लास्टिक कार्ड को PAN कार्ड कहा जाता है. ये काफी जरूरी फाइनेंशियल डाक्यूमेंट होता है. अगर आपने इसे खो दिया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. नए लॉन्च Income Tax वेबसाइट से आप e-Pan को कुछ ही मिनट्स में डाउनलोड कर सकते हैं. यहां आपको e-Pan डाउनलोड करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं. e-Pan को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले Income Tax की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा. यहां पर आपको e-Pan डाउनलोड करने के लिए एक ‘Instant E PAN’ का ऑप्शन दिखेगा. ‘Instant E PAN’ पर आपको क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपको ‘New E PAN’ पर क्लिक करना होगा. यहां आपको अपना PAN नंबर डालना होगा. अगर आपको PAN नंबर याद नहीं है तो आप आधार नंबर डाल सकते हैं. यहां पर कई तरह के टर्म्स और कंडीशन्स दिए गए हैं. इनको ध्यान से पढ़ कर Accept बटन पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है. इसको डालने के बाद कन्फर्म कर दें. आपके PAN को आपके ईमेल आईडी पर PDF फॉर्मेट में सेंड किया जाएगा. ईमेल ओपन करके आप अपने ‘e-Pan’ को डाउनलोड कर सकते हैं. TAGSPERMANENT ACCOUNT NUMBER INCOME TAX DEPARTMENT PAN CARD FINANCIAL DOCUMENT परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट PAN कार्ड फाइनेंशियल डाक्यूमेंट

Author