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बीकानेर,खाजूवाला क्षेत्र में जब-जब नहर में सिंचाई पानी आता है तो पानी चोरी की शिकायत विभाग को मिलती रहती है। विभाग भी कई बार खुब हाथ पैर मारता है लेकिन फिर मामला कही ना कहीं दबा दिया जाता है। लेकिन गत वर्ष के दिसम्बर माह में हाल ही में बनी बीडी नहर के क्रष्ट को बनाया जा रहा था। वहीं मोघों के क्रष्ट के साथ छेड़छाड़ करने पर अब विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए मोघे को 6 माह के लिए बन्द कर दिया है। जिससे अब 14 बीडी बी के किसानों को 6 माह के लिए पानी नहीं मिलेगा।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला ने पत्र में अवगत करवाया है कि 14 बीडी बी के मोघे को छ: माह (अप्रैल से सितम्बर) के लिए सीज किया गया है। गत वर्ष में 25 दिसम्बर 2024 को रात्रि को 9:30 बजे दूरभाष पर सूचना मिली कि 14 बीडी बी के मोघे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जिसपर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर जाकर देखा तो पाया कि चक 14 बीडी बी वो मोघे के नीचे से (क्रस्ट) से मसाला (प्लास्टर) निकाल कर मोघा मशीन को नीचे बिठाने के उद्देश्य से छेड़छाड़ किया गया है। इस सम्बन्ध में 26 दिसम्बर 2024 को पुलिस थाने में काश्तकारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था।

सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड:

खाजूवाला ने 27 जनवरी 2025 को 14 बीडी बी के समस्त कृषको को राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम 1954-54 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। जिसपर चक 14 बीडी बी के काश्तकारों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन किया गया, जो कि काश्तकारों का पक्ष संतोषजनक नहीं पाया गया। काश्तकारों के पक्ष को खारिज/अस्वीकार किया गया। सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड खाजूवाला एवं कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट के आधार पर चक के कास्तकारों द्वारा 14 बीडी बी के मोधे के नीचे से (क्रस्ट) से मसाला निकाल कर मोघे मशीन को नीचे बिठाने के उद्देश्य से छेड़ी हुई है एवं चक 14 बीडी बी के समस्त काश्तकारों व मोघा उखाडऩे/क्षति पहुंचाने में सम्मलित होना पाया गया है। जिसमें चक 14 बीडी बी के समस्त काश्तकारों को दोषी मानते हुए राजस्थान सिंचाई व जल निकास अधिनियम 1954-55 की धारा का नियम-31(2) के तहत चक 14 बीडी बी के समस्त कृषकों को सिंचाई सुविधा से 06 माह (आगामी फसल चक्र) के लिए सिंचाई सुविधा वंचित करते हुए चक 14 बीडी बी के मोघा मशीन सीज/बन्द किया गया है।

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