बीकानेर,नल्यूसर गेट के पास दस साल पहले दिनांक 14.6.14 को रात्रि में निर्माणाधीन खुले नाले में गिरने से खेतरलाल के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें लगी। उन्हें इलाज के लिए पीबीएम अम्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई । उनके वारिसानों द्वारा जिला न्यायाधीश, बीकानेर में मुआवजे हेतु दावा पेश किया गया जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने प्रशासन,नगर निगम,युआईटी और कन्सट्रक्शन कम्पनी को जिम्मेदार मानते हुए मृतक केवल के वारिसानों को 11.32 लाख रुपये तथा उस पर ब्याज सहित मुआवजे के आदेश दिए। मृतक के वारिसानों की तरफ से पैरवी एडवोकेट प्रविन्द्र कुमार धीर ने की।
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