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बीकानेर, महंगाई राहत के लिए पात्र आमजन 24 अप्रैल से 30 जून के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में कभी भी पंजीकरण करवा सकते हैं। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इस अवधि के दौरान कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले पात्र लाभार्थियों को निर्धारित दिनांक से ही इन शिविरों में सम्मिलित समस्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि किसी भी ग्राम पंचायत, वार्ड ,शहरी निकाय, जिले का परिवार या लाभार्थी राज्य में किसी भी स्थान पर लगने वाले महंगाई राहत शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत शिविरों के साथ-साथ प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरो के संग अभियान चलाया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से प्रारंभ होकर 30 जून तक की सम्पूर्ण अवधि में चालू रहेगा । यदि कोई पात्र व्यक्ति इस अवधि में आगे पीछे कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो भी प्रार्थी को सरकार के अनुसार योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित दिनांक से ही लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत परिवार के मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लेने के बाद सभी परिवारों को अतिरिक्त दिवस का रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रत्येक वर्ष में शहरी क्षेत्र के पात्र परिवार को भी 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
*जिले में आयोजित होंगे महंगाई राहत के 70 स्थाई शिविर*
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में महंगाई राहत के 70 स्थाई शिविर लगाए जाएंगे। यदि कोई प्रार्थी संबंधित ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले शिविर के दौरान रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाता है तो वह अपना पंजीकरण इन शिविरों में करवा सकता है। शिविर का समय प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक रहेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निशुल्क रहेगा तथा इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से प्रार्थी को तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त इन कैंपों की जानकारी टोल फ्री नंबर 181 पर भी उपलब्ध रहेगी।
*महंगाई राहत शिविरों में मिलेगा 10 योजनाओं का लाभ*
महंगाई राहत शिविरों के दौरान आमजन को मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और संबंधित लाभ कार्ड (मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड) शिविर के दौरान वितरित किए जाएंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रशासन गांवो के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक नगरीय निकाय वार्ड में दो दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इन कैंपों के सफल संचालन हेतु समन्वय हेतु एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके दूरभाष 015-2229031 हैं।

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