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बीकानेर,गर्मी के मौसम के मद्देनजर आमजन तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेस में दिये गये निर्देशों की अनुपालन तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए यह अभियान चलाया जाएगा। डॉ. साध ने विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों भानु प्रताप सिंह गहलोत, श्रवण कुमार वर्मा, सुरेन्द्र कुमार तथा राकेश कुमार को निर्देशित किया है कि अभियान की अक्षरशः सख्त पालना की जाए तथा आइसक्रीम, शरबत, एडिबल आईस, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ, मिठाईयां, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, जूस, शेक आदि के नमूने प्राथमिकता से लिए जाएं। इसी के साथ डॉ. साध ने समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं।
1. समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। 12 लाख रुपए तक सालाना टर्न ओवर/कारोबार के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन तथा 12 लाख से अधिक टर्न ओवर/कारोबार के लिये खाद्य अनुज्ञापत्र लेना अनिवार्य है। इन खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं रजिस्ट्रेशन को एफएसएस एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान में प्रदर्शित किया जाना तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।
2. खाद्य कारोबारकर्ताओं को पेस्ट कंट्रोल करवाना, फूड हैण्डलर्स का मेडिकल करवाना, पानी की जांच रिर्पोट करवाना अनिवार्य है।
3. ग्रीष्म कालीन विशेष नमूनीकरण एवं निरीक्षण अभियान में प्राथमिकता से डेयरी उत्पाद, आईस क्रीम, एडिबल आईस, आईस कैंडी, बेवरेजेज (पेय पदार्थ), मिठाई निर्माता/विक्रेता पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
4. निर्माण इकाई में फर्श टूटा हुआ नहीं होना, दीवारों पर जाले तथा गंदगी नहीं होनी चाहिये, इकाई के आस-पास साफ-सफाई रखना, ड्रेनेज सिस्टम सही रखना अनिवार्य है। खाद्य तथा अखाद्य सामग्री का अलग-अलग भंडारण किया जाए।
5. खाद्य पदार्थ निर्माण में खाद्य कलर का उपयोग नहीं किया जाए। (मिठाई, कन्फेक्शनरी, शर्बत आदि में एफएसएस एक्ट में दिये गये प्रावधान के अंतर्गत ही खाद्य कलर काम में लिया जाए।)
6. खाद्य पदार्थों को फ्राई और तलने में काम में लिए जा रहे तेल को 2 बार से अधिक काम में नहीं लेना है तथा न ही टॉप अप करना है।
7. कोल्ड स्टोर मालिकों की जिम्मेदारी है कि उनके स्टोर में मावा रखने वाली प्रत्येक फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र फाईल में रखना, कोल्ड स्टोर का तापमान नियंत्रित रखना, दो माह से अधिक का पुराना मावा नहीं रखना, मावे के पीपों में अखबार का उपयोग तथा जंग लगे पीपों का इस्तेमाल नहीं करना अनिवार्य है।
8. खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म को हर 6 माह में एनएबीएल लैब से खाद्य पदार्थां की जांच करवाना अनिवार्य है।
9. स्ट्रीट फूड वेंडर्स द्वारा पूर्व से कटे हुए फल तथा सड़े फल काम में नहीं लिए जाएंगे। आमजन को मौके पर ही ताजा फल काटकर विक्रय किया जाएगा।
10. स्ट्रीट फूड वेंडर्स द्वारा फास्ट फूड, पानी पतासे आदि साफ सुथरे स्थान पर ही विक्रय किए जाएंगे। हरी तथा लाल चटनी एवं पतासे के पानी में खाद्य कलर काम में नहीं लिया जाएगा।
11. खाद्य सामग्री एफएसएसएआई अनुज्ञप्तिधारी फर्म से ही खरीद किया जाए। विक्रय बिल पर एफएसएसएआई लाईसेंस नंबर का अंकन होना चाहिए।
12. संक्रामक बीमारी से ग्रसित फूड हैण्डलर का निर्माण ईकाई/भंडारण/विक्रय स्थान आदि पर प्रवेश निषेध है।

*फूड लाइसेंस किया निरस्त*
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मैसर्स रानी बाजार स्थित प्रेम मिष्ठान भंडार का 5 मार्च को निरीक्षण किया गया। कमियों को दूर करने हेतु एफएसएस एक्ट की धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया, जिसकी पालना में शनिवार तक संबंधित संस्थान द्वारा कमियों में कोई सुधार नहीं किया गया है एवं ना ही इस संबंध में कोई छूट चाही गई है। इस कारण संस्थान का फूड लाइसेंस पाई गई कमियों को सुधार करने तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि में खाद्य पदार्थ निर्माण एवं विक्रय नहीं किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

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