
बीकानेर,महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों के कार्य के समय एवं कार्य स्थल पर सुविधाओं के संबंध में आयुक्त (ईजीएस) ने योजनांतर्गत कार्य स्थलों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई श्रमिक/ श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है, तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरांत कार्यस्थल छोड़ सकता है।अर्थात यदि किसी श्रमिक के द्वारा निर्धारित टास्क 5 घंटे की कार्य अवधि में पूर्ण कर लिया जाता है, तो उसे अनावश्यक रूप से कार्यस्थल पर ना रोका जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं पंचायत में भामाशाह के माध्यम से छाछ, केरी की छाछ, नींबू पानी एवं शरबत आदि की व्यवस्था करने के प्रयास किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यस्थल पर विश्राम हेतु शेड की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने तथा कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार बॉक्स में आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त संसाधन एवं इलेक्ट्रोल ग्लूकोज की पर्याप्त व्यवस्था की जावे आयुक्त ईजीएस ने निर्देशित करते हुए कहा है कि कार्यस्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे महिला सहित आते हो तो एक महिला मजदूर उन बच्चों की देखभाल हेतु लगाई जाएगी।