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बीकानेर,मूंग-मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद मामले में फर्जी गिरदावरी प्रपत्र सृजित कर टोकन काटने वाले दो ई-मित्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर ग्राम कोलासर के दो ई-मित्रों के विरूद्ध गजनेर थाने में दर्ज की गई है। जिला कलेक्टर  नम्रता वृष्णि ने बताया कि जिले में मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर फर्जी टोकन वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि खरीफ फसल मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीद मामले में मिल रही गड़बड़ियों को लेकर जारी हुए सभी टोकनों के भौतिक सत्यापन के निर्देश प्रदान किए गए थे। इसी क्रम में लिखित रूप से प्राप्त एक शिकायत की जांच करने के निर्देश सहायक कलेक्टर बीकानेर (शहर) रणजीत कुमार को दिए गए थे। उक्त जांच में बीकानेर तहसील के ग्राम कोलासर में स्थित दो ई मित्र कियोस्क धारकों सम्पत लाल उपाध्याय- कियोस्क संख्या K8023191 एवं श्री नारायण पाइवाल (कियोस्क संख्या K101174808) के द्वारा गिरदावरी प्रपत्र को कूटरचित रूप से सृजित करके कृषकों को टोकन काटकर देने पाए गए। लिहाजा दोनों ई-मित्र कियोस्क धारकों के विरुद्ध एसीएम बीकानेर शहर के द्वारा परिवादी के नाम से गजनेर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

जिला कलेक्टर ने बताया कि कियोस्क धारकों के विरुद्ध फर्जी एवं कूटरचित राजकीय दस्तावेज तैयार करने एवं राजकोष को नुकसान पहुंचाने के कृत्य हेतु कृत्यकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318 (4), 336 (2),336(3), 61(2) बीएनएस 2023 में एफ.आई.आर दर्ज की गई है। विदित है कि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद मामले में गलत ऑनलाइन गिरदावरी दर्ज करने की शिकायतों को अत्यंत गंभीर मानते हुए कुछ समय पहले ही मूंगफली खरीद को लेकर ऑनलाइन जारी हुए सभी 70 हजार टोकन का भौतिक सत्यापन करने और गिरदावरी का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश सभी उपखंड अधिकारियों को दिए थे।

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