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बीकानेर,खाजूवाला, खाजूवाला पुलिस थाने में संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बीकानेर ने लड्डू गोपाल गौ सेवा समिति 10 बीडी के संचालक पर लापरवाही बरतते हुए गायों की मौत पर मामला दर्ज करवाया है।
थानाधिकारी अरविन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बीकानेर ओमप्रकाश मेघवाल ने मामला दर्ज करवाया कि लड्डू गोपाल गौ सेवा समिति 10 बीडी जो कि एक पंजीकृत गौशाला है तथा गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्र्तगत माह जनवरी व फरवरी तथा मार्च 2021 अधिकतम 90 दिवस के लिए पात्र गौ-शालाओं को सहायता राशि दिए जाने के प्रावधान अन्र्तगत इस गौ-शाला 60 दिवस की पात्रता के कारण 529 गौवंश के लिए नियमानुसार राशि 10 लाख 62 हजार रुपए का भुगतान गौशाला में आवासित गौवंश के भरण पोषण हेतु दिया गया है। निधि नियमानुसार गौशाला में आवासित गौवंश को गौशाला परिसर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। उक्त गौशाला संचालक द्वारा निधि नियमों के बाहर जाकर संचालक द्वारा गौशाला के गौवंश को परिसर से बाहर चराने ले गए साथ ही गौवंश के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हुए लापरवाही की गई। जिसके कारण गौवंश को गर्मी में खुले में रहना पड़ा तथा कुछ गौवशं की मृत्यु हो गई। मृत गौवंश का पोस्ट मार्टम करवाया गया है जिसमें प्रथम दृष्टया गौवंश की मौत का कारण डिहाईड्रेशन होना पाया गया। गौशाला संचालक द्वारा गौवंश को गौशाला से बाहर ले जाकर निधि नियमों की अवहेलना तो की गई है साथ ही पशु क्रुरता एक्ट के सेक्शन 11 (1) उपनियम एच एवं आई के अनुसार गौवंश संचालक द्वारा गौवंश को भूखा रखना, पानी नहीं पिलाना, आवास से वंचित रखना व बिना किसी कारण गौवंश को खुला छोड़ देने का दण्डनीय अपराध किया है। लड्डू गोपाल गौ सेवा समिति 10 बीडी के संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करवाने के लिए मामला दर्ज करवाया गया है। इस सम्बन्ध में धारा 11(१)(एच)(१), 11(२)(१) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

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