बीकानेर जिले के विभिन ग्रामपंचयतो में महिलाएं सरपँच पद पर नियुक्त है ऐसी ग्रामपंचयतो में महिलाओं की जगह प्रतिनिधियों द्वारा दखल अंदाजी करके ग्रामीणो को परेशान करने की बात सामने आई इसको लेकर बीकानेर के एडवोकेट दलीपसिंह और एडवोकेट जितुसिंह भाटी द्वारा आर टी आई के माध्यम से सूचना जिला परिषद से मांगी तो परिषद ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 45 के तहत कार्यवाही करके ऐसे सरपंचो को पद से अपात्र घोषित करने की बात कही और राजपुरोहित ने जब लगातार परिषद से पूछा कि सरपँच पंचायत में अनुपस्थित रहते तो क्या कार्यवाही की जाएगी परिषद ने धारा 39(1)ख और 39(2) के तहत कार्यवाही करने की बात सामने आई
एडवोकेट भाटी ने बताया की साक्ष्य के रूप में दस्तावेज एकत्रित किये जा रहे जो प्रतिनिधि ग्रामपंचायतों के लेटरपेड पर नाम ऒर नम्बर लिखे गए उनके खिलाफ पंचायतीराज विभाग जयपुर में शिकायत करके ऐसे सरपंचो को अपात्र घोषित करवाया जायेग
विभिन्न ग्रामपंचयतो में सरपंच उपस्थित न रहकर उनके प्रतिनधियों द्वारा ही कार्य देखा जाता है और ग्रामविकास अधिकारियों द्वारा उनका साथ दिया जा रहा है और सरपंचों द्वारा लगातार अनुपस्थिति रहकर उनके जगह प्रतिनिधियों द्वारा जाली हस्ताक्षर भी किये जा रहे है ऐसे सरपंचो के नामांकन के आवेदन की नकल प्राप्त करके ऒर जाली हस्ताक्षर को एफ़ इस एल विभाग में भेजकर जांच करवायी जाएगी और दोषियों पर उचित कार्यवाही करवाई जाएगी