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बीकानेर,बीकानेर परिवहन कार्यालय में वन टाइम टैक्स जमा होने वाले हल्के वाहनों से टैक्स अपडेट के नाम पर कर चुकता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश हल्के व्यावसायिक वाहन जैसे पिकअप,टैक्सी कार,जीप आदि का वन टाइम टैक्स विभाग के पोर्टल पर  अपडेट नहीं किया गया है ओर उसे अपडेट करवाने के लिए सौ रूपये की कर चुकता प्रमाण पत्र की रसीद कटवाकर फिर से वन टाइम टैक्स अपटेड करवाने के लिए हल्के वाहन चालकों को विभाग द्वारा मजबूर किया जा रहा है।
जबकि वर्ष 2023 की 17 फरवरी को परिवहन शासन सचिव आनंद कुमार जी  की अनुशंसा से तत्कालीन परिवहन आयुक्त के एल स्वामी ने वन टाइम टैक्स जमा वाहनों पर फिटनेस, स्वामित्व हस्तांतरण सहित सभी आरटीओ से जुड़े कामों में कर चुकता प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी।जिसकी खबर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी।
लेकिन हाल समय में बीकानेर आरटीओ कार्यालय  द्वारा छोटे एवं हल्के वाहन जिनका एकमुश्त कर जमा है ओर विभागीय त्रुटि के कारण वन टाइम टैक्स वाहन पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के कारण उन्हें कर चुकता प्रमाण पत्र लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है ओर उनके वाहनों के लीगल दस्तावेज अटकाए जा रहे है।
इधर व्यवसायिक वाहन चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले वाहन चालकों के लिए बीकानेर अधिकारियों का यह फरमान शारीरिक,मानसिक ओर आर्थिक संकट पैदा कर रहा है।
इस प्रकार की नीति मोटर वाहन नियमों के विरुद्ध है ओर विभाग के तत्कालीन उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना है।
इस संदर्भ में  बीकानेर सिटीजन के एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा,एडवोकेट बनवारी लाल एडवोकेट कैलाश सियाग आदि ने वन टाइम टैक्स जमा वाहन का बिना कर चुकता प्रमाण पत्र लिए वाहन पोर्टल पर त्रुटिवश टैक्स अपडेट नहीं हुए वाहनों का टैक्स अपडेट करने ओर आदेशों की अवहेलना करने वाले कार्मिकों ओर अधिकारियों पर एक जांच कमेटी बिठाकर उचित कार्यवाही करवाने के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन आयुक्त ओर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर हल्के एवं व्यावसायिक मोटर वाहन स्वामियों राहत देने की मांग की है।

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