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बीकानेर,अगर आपको गाड़ी चलाने के दौरान कोई पुलिस रोक कर दस्तावेज चेक करती है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ( Registration Certificate) की हार्डकॉपी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है.

क्योंकि इस स्थिति में भी देश की कोई भी पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है. इसके लिए आपको अपने मोबाइल में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को Digilocker और mParivahanमोबाइल ऐप में भी स्टोर कर सकते हैं. जिसे दिखाकर आप चालान से आसानी से बच सकते हैं. क्योंकि Digilocker और mParivahan ये दोनों ही ऐप सरकारी हैं और पूरे देश में मान्य हैं.

भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) होना अनिवार्य है. इसके अलावा आपके पास गाड़ी से संबंधित बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate), पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट (Insurance) होना भी अनिवार्य है.

हार्ड कॉपी रखने की नहीं है कोई जरूरत

अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास इनमें से कोई-सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा. इसलिए अपनी गाड़ी को सड़क पर उतारने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रहें. लेकिन डिजिटल हो रहे भारत में आम जनता को गाड़ी चलाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रखने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को Digilocker और mParivahan मोबाइल ऐप में भी स्टोर कर सकते हैं.

आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इनमें से किसी भी एक ऐप में स्टोर करके पूरे देश में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं. Digilocker और mParivahan में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में ही मान्यता दी गई है और देश के किसी भी कोने में कोई भी पुलिसकर्मी इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है.

फोटोकॉपी को लेकर ये है नियम

साल 2018 में भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय ने Digilocker और mParivahan मोबाइल ऐप में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे. इसके साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन में स्टोर की गई डॉक्यूमेंट्स की फोटो और उनकी फोटोकॉपी किसी भी हाल में मान्य नहीं हैं. अगर आप किसी पुलिसकर्मी को डॉक्यूमेंट्स की फोटो या फोटोकॉपी दिखाते हैं तो इसे ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको पूरा चालान भरना पड़ेगा.

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