
बीकानेर,बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने बीकानेर रीजन के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2043 के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करवाते हुए बताया कि भीनासर, गंगाशहर व शरह नथानिया की समस्त गोचर भूमि को आवासीय पब्लिक यूटिलिटी व ग्रीनरी हेतु मास्टर प्लान में दर्शित किया गया है जबकि भीनासर की तकरीबन 5200 बीघा भूमि को भीनासर के बंशीलाल राठी द्वारा 1000 रूपये स्टेट टाइम में बीकानेर स्टेट के राजकोष में जमा करवाकर गायों के चरने हेतु छुडवाई गई थी | इस गौचर भूमि सरकार द्वारा पशुओं के चरने हेतु संरक्षित नहीं है बल्कि दानदाता द्वारा अपनी ओर से पैसों का भुगतान कर गायों के चरने हेतु छुड़वाई गई है | राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट 1956, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि गौचर भूमि को गौचर के अलावा अन्य किसी उपयोग में नहीं लिया जा सकता है | जब कानूनन एवं गोचर सम्बंधी पत्रावलियों में स्पष्ट आदेश पारित है कि गोचर के मूल स्वरुप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता फिर भी गोचर भूमि को मास्टर प्लान आवासीय, सार्वजनिक एवं ग्रीनरी उपयोगार्थ दर्शाना विधि के विरुद्ध है | जबकि मुख्य नगर नियोजक विभाग बीकानेर द्वारा पूर्व में दिनांक 12.12.2024 को मास्टर प्लान हेतु प्रकाशित सूचना में गोचर भूमियों को गोचर के रूप में ही दर्शाया गया था लेकिन बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा कानूनी स्थितियों की जानकारी होने के बावजूद भी दिनांक 26.08.2025 को प्रकाशित सूचना में गोचर भूमि को आवासीय, सार्वजनिक एवं ग्रीनरी उपयोगार्थ दर्शित किया गया है और इससे गोचर संरक्षण समितियों में काफी आक्रोश है | इस पर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने स्थितियों का उचित अवलोकन कर समस्या का निवारण करवाने का आश्वासन दिया | इस अवसर पर हनुमान झंवर, किशनलाल चौधरी आदि उपस्थित हुए ।