
बीकानेर, उद्यान आयुक्तालय जयपुर द्वारा ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना क्रियान्वित में पूर्व जारी आदेश में आवश्यक आंशिक संशोधन किसान हित में जारी किया है। फव्वारा सिंचाई संयंत्रों (डीबीटी) के प्रकरणों में निर्माताओं के साथ डीलर्स भी बिलिंग हेतु अधिकृत किए गए हैं। ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापना में दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि 13 जून.2025 से पूर्व की ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर पत्रावलियों में भी निर्माताओं के साथ डीलर्स भी बिलिंग हेतु मान्य किए गए हैं। पूर्व में सभी सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना पर सिर्फ निर्माताओं को ही बिलिंग हेतु अधिकृत किया गया था। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में संशोधन उद्यान आयुक्तालय जयपुर स्तर से जारी किया गया है। इससे जिले के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना का फायदा मिलेगा। फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापना डीबीटी के लिए डीलर्स के बिल मान्य किये गए हैं। इससे योजना लक्ष्य अर्जन करने में आशानुरूप प्रगति होगी।
जिले में जल की कमी तथा सिंचाई दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन ‘पर ड्राप मोर क्रॉप’ योजनांतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सब्जियों की खेती में स्थापित की जाने वाली ड्रिप के 245 हैक्टेयर, बगीचा स्थापना में उपयोग में आने वाली ड्रिप के 76 हैक्टेयर, मिनी फव्वारा के 635 हैक्टेयर, फव्वारा स्थापना के 7783 हैक्टेयर के लक्ष्य कुल सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना के 8739 हैक्टेयर के लक्ष्य स्वीकृत कार्ययोजना में प्राप्त हुए हैं। स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार किसानों से ऑनलाइन आवेदन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर तथा स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापना पर लघु सीमांत कृषक, एससी, एसटी, महिला कृषक को इकाई लागत का 75 प्रतिशत व अन्य सामान्य कृषक को इकाई लागत का 70 प्रतिशत तक अनुदान देय है। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना पर न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर व अधिकतम 5 हेक्टेयर तक प्रति लाभार्थी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। विस्तृत जानकारी हेतु किसान राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करें या सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक-सहायक कृषि अधिकारी उद्यान से सम्पर्क कर सकते हैं।