बीकानेर, जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक लापता नाबालिग बालिका को ढूंढ नहीं पाने पर नाराजगी जताते हुए उसे 22 फरवरी या उससे पहले पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसमें विफल रहने पर कोर्ट पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज तथा बीकानेर एसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश देगी।
न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ में एक पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दौरान बताया गया कि याची की नाबालिग बेटी दिसंबर-2020 से लापता है। परन्तु पुलिस उसे अब तक ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस के अब तक के प्रयास विफल साबित हुए हैं। कोर्ट ने खोज के प्रयास तेज करने को कहा है और उसे 22 फरवरी या इससे पहले पेश करने के निर्देश न्यायाधीश संदीप मेहता तथा दिए हैं।