Trending Now




बीकानेर, स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय दल द्वारा दंतौर के बाजार में कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चालानिंग की कार्यवाही की गई। डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ लोकेश गुप्ता, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सलाहकार रविंद्र सिंह शेखावत व कमल पुरोहित ने धारा 6 ए के तहत 4 चालान काटे। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को बताया कि किसी भी नाबालिक द्वारा अथवा नाबालिक को तंबाकू उत्पाद का विक्रय नहीं किया जा सकता और इससे संबंधित साइन बोर्ड भी सभी तंबाकू विक्रेताओं के दुकान पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।

डॉ लोकेश गुप्ता ने खाजूवाला ब्लॉक की मासिक बैठक में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन से संबंधित गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए तथा कोटपा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। उपस्थित कार्मिकों व अधिकारियों को तंबाकू निषेध की शपथ भी दिलाई गई । द्वारा उप जिला अस्पताल पूगल का भी निरीक्षण किया गया।

Author