बीकानेर,हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस लगातार सख्त हो रही है। इसी कड़ी में रोहित गोदारा गैंग के खिलाफ भी पुलिस लामबंद है। अब बीकानेर एसपी तेजस्वनी गौतम ने गंगाशहर थाने के हिस्ट्रीशीटर व हार्डकोर हरिओम रामावत को राजपासा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। आज उसे बीछवाल जेल भेज दिया गया।
बता दें कि रोहित गोदारा गैंग के मुख्य सदस्य हरिओम रामावत के खिलाफ लूट,डकैती,हत्या के प्रयास, फिरौती व अवैध हथियार जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने उसे हार्डकोर चिन्हित कर रखा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने हरिओम पर राजपासा लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया था। जिस पर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी आदेश जारी किया।
अब क्या होगा:- बता दें कि राजपासा एक्ट यानी राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 उन अपराधियों पर लगाया जाता है जो समाज के लिए लगातार खतरा बन जाते हैं। अब हरिओम की फाइल राज्य सरकार के पास जाएगी। वहां से एक कमेटी गठित होगी। इस कमेटी में सेवानिवृत्त जज, कलेक्टर व एसपी शामिल होते हैं। यह कमेटी ही निर्णय करेगी कि हरिओम पर राजपासा लगाने का प्रस्ताव उचित है या अनुचित। अगर कमेटी ने राजपासा लगाने का निर्णय लिया तो हरिओम को कमेटी के आदेशानुसार 6 माह से एक साल तक का कठोरतम कारावास भुगतना होगा। राजपासा के कैदी को एक साल की अवधि तक जमानत नहीं मिलती। ऐसे कैदी को एकल काल कोठरी में अकेले ही रखा जाता है।
उल्लेखनीय है कि हरिओम रामावत पुत्र अशोक कुमार के खिलाफ बीकानेर के गजनेर थाने में दो, गंगाशहर थाने में चार, सदर में दो, कोलायत में दो, बीछवाल में एक, नाल में एक मुकदमा दर्ज है। इसके अतिरिक्त जालौर के सायला, जयपुर के भारकोटा व जयपुर पश्चिम के कालवाड़ थाने में एक एक मुकदमा दर्ज है। इनमें से चार हत्या के प्रयास के व तीन डकैती के मुकदमें भी है। इसके अलावा लूट, अवैध हथियार आदि के मुकदमें हैं। 15 मुकदमों में से 14 में पुलिस चालान पेश कर चुकी है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं एक में चालान पेंडिंग हैं।