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जयपुर। प्रदेश में आज से पाबंदियों की नई गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए हैं। आज से सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया गया है। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। नए प्रावधानों के अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जयपुर-जोधपुर की शहरी सीमा में आठवीं तक के स्कूल पहले से ही बंद हैं। शादी और हर तरह के समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं ​हो सकेंगे।

 

नाइट कर्फ्यू और मास्क पर आज से सख्ती शुरू होगी। नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के चालान और वाहन जब्त करने की कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सिटी बसों में खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे।

 

पॉजिटिव पाए जाने पर 72 घंटे के लिए बंद होगा ऑफिस

वर्क प्लेस पर कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर ऑफिस के उस चैंबर को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। कोविड पॉजिटिव के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। वहीं राज्य में सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंड वालों को 100 की लिमिट से अलग रखा गया है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

समारोह से पहले SDM की अनुमति जरूरी

शादी समारोह की SDM से पहले अनुमति लेनी होगी। DOIT के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सूचना देनी होगी, इसी पर अनुमति जारी होगी। बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।

 

धार्मिक स्थलों पर प्रसाद-पूजा सामग्री ले जाने पर रोक

धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। दर्शन करने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

 

एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच अनिवार्य

विदेश से आने वाले हर यात्री का आज से एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आने तक विदेश से आने वाले हर यात्री को क्वारैंटाइन रहना होगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को होम और संस्थागत क्वारैंटाइन करने के दोनों विकल्प रहेंगे।

 

बाहर के यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य

दूसरे प्रदेशों से आने वाले हवाई और ट्रेन यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण दिखाना होगा। अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगे होंगे तो ऐसे हवाई और ट्रेन यात्रियों की RT-PCR जांच की रिपोर्ट निगेटिव आने तक उन्हें क्वारैंटाइन रहना होगा।

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