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बीकानेर, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ठ सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर खाजूवाला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और नगर पालिका खाजूवाला के वर्तमान सभापति अशोक कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।
आदेश अनुसार अशोक कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जाँच उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर द्वारा की गई। सत्रह अप्रैल की जाँच रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
अशोक कुमार को सरपंच के पद पर रहते हुए मृत व्यक्तियों / न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्ति के नाम से जॉब कार्ड / मस्टररोल जारी किये जाकर भुगतान करने का आरोप था। इस क्रम में खाजूवाला थाने में एफआईआर भी दर्ज की गयी। उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग की जाँच रिपोर्ट के आधार पर अशोक कुमार को दोषी पाया गया।
इसके मद्देनजर अशोक कुमार का कृत्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत कर्त्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं पद के अन्यथा दुरूपयोग तथा उसके प्रतिकूल आचरण व व्यवहार की श्रेणी में माना गया। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रकरण की न्यायिक जाँच करवाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण को न्यायिक जाँच के लिए विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। अतः अशोक कुमार द्वारा न्यायिक जाँच को प्रभावित करने की संभावना है।
इसके मद्देनजर अशोक कुमार के कृत्य, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के तहत पाये जाने के कारण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39(6) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा खाजूवाला के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सभापति नगर पालिका खाजूवाला श्री अशोक कुमार को नगर पालिका खाजूवाला के सदस्य के पद एवं अध्यक्ष के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

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