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बीकानेर,मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मिक की पदोन्नति या एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी। साथ ही, वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तिथियां (1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की गई हैं। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी । इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम भी सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे।

केबिनेट बैठक में नए जिलों के गठन पर चर्चा पूर्ण
2 सेवा नियमों में संशोधन, राज्य के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिल सकेंगे अधिक अवसर
1 वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब 2 तिथियां, प्रथम वेतन वृद्धि होगी 6 माह में सुनिश्चित
संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिल सकेगी कंप्यूटर शिक्षा
सभी स्कूल्स में शुरू होगा संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन

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