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बीकानेर,एसएससी कांस्टेबल(जीडी) सीएपीएफएस तथा राइफल मैन भर्ती परीक्षा 2013 में परीक्षा देने आए फर्जी परीक्षार्थी सहित मूल परीक्षार्थी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन बीकानेर के पीठासीन अधिकारी जितेंद्र रैया ने परीक्षार्थी भोजास, राजगढ़, चुरू निवासी विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश व फर्जी परीक्षार्थी लाडला, हिसार, हरियाणा निवासी राजेश पुत्र कलम सिंह को यह सजा सुनाई है। मामला 12 मई 2013 में हुई एस एस सी कांस्टेबल राइफल मैन भर्ती से जुड़ा है। बीकानेर की राजकीय महारानी सी सै स्कूल में परीक्षा का सेंटर लगा था। यहां परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही एक युवक पकड़ा गया। दरअसल, युवक फर्जी हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहा था। पर्यवेक्षक को शक हुआ तो नज़र रखी। आईडी जांची तो आईडी का फोटो और परीक्षार्थी का फोटो मैच नहीं हुआ। पूछताछ की तो युवक ने बताया कि वह मूल परीक्षार्थी विजय कुमार का बड़ा भाई अनिल है। पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने विजय कुमार व अनिल कुमार के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच में पाया कि पकड़ा गया युवक अनिल कुमार नहीं बल्कि हरियाणा निवासी राजेश है। पुलिस ने 15 दिनों में ही राजेश व परीक्षार्थी विजय कुमार के खिलाफ धारा विभिन्न धाराओं में चालान पेश कर दिया। दस साल तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा। आखिरकार, न्यायालय ने भी दोनों आरोपियों के खिलाफ फैसला सुना दिया।

उल्लेखनीय है कि मामले में राज्य की ओर से पैरवी विमलेश कविया ने की।

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